बार्न उल्लू (सफेद उल्लू)
- बार्न उल्लू का वैज्ञानिक नाम ‘टायटो अल्बा’ है तथा इसे सफेद उल्लू के नाम से भी जाना जाता है। बार्न उल्लू विश्व में अंटार्कटिका के अलावा प्रत्येक महाद्वीप में पाई जाने वाली स्थलीय पक्षी प्रजाति है। इनका आकार मध्यम व मुॅह दिल के आकार का होता है।
- यह IUCN के द्वारा संकट मुक्त श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में लक्ष्यद्वीप प्रशासन द्वारा कवरत्ती द्वीप में रोडेंट्स (चूहों) के जैविक नियंत्रण हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बार्न उल्लुओ का प्रयोग शुरू किया गया है।
Association of Renewable Energy Agencies of States (AREAS)
- AREAS का गठन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के द्वारा अक्षय ऊर्जा के लिए विभिन्न राज्य नोडल एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, वार्ता तथा अनुभव साझा करने हेतु किया गया था। हाल ही में इसका छठा स्थापना दिवस मनाया गया।
एक समान मतदाता सूची : अवधारणा और महत्व
- प्रधानमंत्री कार्यालय ने बीते दिनों पंचायत नगर पालिका राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए एक आम मतदाता सूची की संभावना पर चर्चा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।
प्रमुख बिंदु
- देश के कई राज्यों में पंचायत व नगर पालिका चुनाव के लिए जिस मतदाता सूची का प्रयोग किया जाता है वह संसद व विधानसभा चुनाव में उपयोग की जाने वाली सूची से भिन्न है।
- इस भिन्नता का मुख्य कारण दो स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारियों का होना है।
1- भारत निर्वाचन आयोग
2- राज्य निर्वाचन आयोग
- 1950 में गठित भारत निर्वाचन आयोग जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराता है वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र के निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, जिला पंचायत, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न कराता है।
महत्व
- एक देश एक चुनाव की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सकेगा जिससे अलग अलग होने वाले चुनावी व्यय में कमी आएगी।
- अलग-अलग मतदाता सूची होने पर भ्रम जैसी स्थिति पैदा होती है।
- विधि आयोग ने वर्ष 2015 में अपनी 255 वीं रिपोर्ट में एक समान मतदाता सूची की सिफारिश की थी।
कैसे लागू हो नियम
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA में संशोधन करके देश के सभी चुनावों के एक समान मतदाता सूची को अनिवार्य किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 243K पंचायतों तथा अनुच्छेद 243ZA नगर पालिका से संबंधित मतदाता सूची तैयार करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पास है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन हेतु नए नियम
संदर्भ
- हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। इन नियमों में उपराज्यपाल (LG) तथा मंत्री परिषद के कार्यों को निर्दिष्ट किया गया है।
उप राज्यपाल की भूमिका एवं शक्तियां
- पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर सीधा नियंत्रण रहेगा अर्थात मुख्यमंत्री अथवा मंत्री परिषद का उनके कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
- शांति और व्यवस्था अथवा अल्पसंख्यक समुदाय,SC,ST और पिछड़े वर्ग के हितों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव, मुख्यमंत्री को सूचना देते हुए अनिवार्यत: मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- LG तथा किसी मंत्री के बीच मतभेद होने की स्थिति में LG के फैसले को मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत माना जाएगा।
राष्ट्रपति की भूमिका
- किसी मामले में LG तथा मंत्री परिषद के बीच मतभेद होने परLG, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार कार्य करेगा।
- मतभेद की स्थिति में LG दिशा निर्देश जारी करेगा तथा मंत्री परिषद द्वारा की गई कार्यवाही भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित मामलों पर निर्णय लेने तक निलंबित रहेगी।
मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की भूमिका
- गैर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सेवा मामलों, नए कर लगाने संबंधी प्रस्ताव, भूमि राजस्व, सरकारी संपत्ति की बिक्री, अनुदान अथवा पट्टे, विभागों और कार्यालयों के पुनर्गठन तथा कानूनों के मसौदा संबंधी निर्णय लेगी।
- कोई भी मामला जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार तथा किसी अन्य राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के साथ विवाद उत्पन्न कर सकता है उसे अतिशीघ्र संबंधित सचिव के द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से LG तथा मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा।
केंद्र सरकार की भूमिका
- उपराज्यपाल द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों के संबंध में केंद्र सरकार को पूर्व सूचित किया जाएगा।
- किसी अन्य राज्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के साथ केंद्र के संबंध को प्रभावित करने वाले
- मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव
- शांति-व्यवस्था को भंग अथवा प्रभावित करने की संभावना वाले मामले
किसी अल्पसंख्यक समुदाय,SC,ST या पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने की संभावना वाले मामले
नए नियमों के निहितार्थ
- पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर में जब विशेष दर्जा प्राप्त था मुख्यमंत्री निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था।
- नए नियमों के तहत मुख्यमंत्री एक अलंकारिक पद बना दिया गया है। उसके पास जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को स्थानांतरित करने की शक्ति भी नहीं होगी।
चुनौती- नेक्सट जनरेशन स्टार्ट-अप चैलेंज प्रतियोगिता
- हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सुचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
प्रतियोगिता का उद्देश्य
- भारत के टियर-2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देना।
- चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक राशि (सीड फंड) तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना ।
इसके तहत निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया जाएगा
- आम जनता के लिए एडु-टेक एग्री-टेक और फिन-टेक सॉल्यूशंस
- आपूर्ति श्रृंखला, लाजिस्टिक और परिवहन प्रबंधन
- बुनियादी ढांचा और दूरस्थ निगरानी
- चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, नैदानिक रोकथाम तथा मनो चिकित्सीय देखभाल
- नौकरिया और कौशल, भाषाई उपकरण और प्रौद्योगिकीयां।
अल्पसंख्यकों का निर्धारण
संदर्भ
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 (NCMEIA ) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।
- ज्ञातव्य हो कि यह अधिनियम केवल राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक उनकी पहचान करता है।
NCMEIA के तहत अल्पसंख्यक
- अधिनियम की धारा 2 (f) के अनुसार अल्पसंख्यक वह है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध , पारसी और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- अधिनियम अल्पसंख्यकों के निर्धारण में राज्य कोई अधिकार नहीं देता।
संवैधानिक प्रावधान
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A तथा 350B में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है परंतु इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है।
अफ्रीका वाइल्ड पोलियो मुक्त
- हाल ही में, अफ्रीका महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो बीमारी से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसकी घोषणा एक स्वतंत्र एजेंसी अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन द्वारा की गई है।
- किसी देश को लगातार 3 वर्षों तक वायरस के साक्ष्य नहीं मिलने पर, देश को वाइल्ड पोलियो मुक्त घोषित / प्रमाणित कर दिया जाता है।
- नाइजीरिया वाइर्ल्ड पोलियो मुक्त घोषित किया जाने वाला अंतिम अफ्रीकी देश है।
- वर्तमान में अब केवल दो ही देश में वाइल्ड पोलियो मौजूद है- पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
महात्मा अय्यंकाली ( Mahatma Ayyankali)
- 28 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा अय्यंकाली की 157 वीं जयंती पर याद किया गया।
- इनका जन्म 28 अगस्त 1863 को श्रावणकोर रियासत के एक छोटे से गांव में हुआ था। जो अब आधुनिक केरल के दक्षिण में स्थित है।
- महात्मा गांधी ने अय्यंकाली को पुलापा राजा की उपाधि दी। इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत का महानतम पुत्र कह कर सम्मानित किया।
- उन्होंने बलरामपुर में अछूतों के अधिकारों पर दावा करने के लिए एक रैली का नेतृत्व किया। अय्यंकाली की पैदल यात्रा को आजादी के लिए यात्रा और इसके परिणाम स्वरूप हुए उपद्रो को चालिपार दंगों के रूप में जाना जाता है।
- इन्होंने श्री नारायण गुरु से प्रेरित होकर साधु जन परिपालन संघम की शुरुआत की।
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